श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र के ग्राम कथरामाफी के मजरा हसनापुर निवासी माता प्रसाद, भुसैली व रामकली के विरुद्ध थाने में नौ वर्ष पूर्व दहेज उत्पीड़न व हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। आरोपियों को दोषी करार देते हुए माता प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, भुसैली व रामकली को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास व 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।