श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती की ओर से बुधवार को कंपोजिट विद्यालय टड़वा बनकटवा भिनगा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल जज प्रद्युम्न कुमार मिश्र ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, बच्चों को सुरक्षित व असुरक्षित व्यवहार की पहचान, किसी अनुचित स्पर्श या व्यवहार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या व अपराध की स्थिति में चुप न रहें और उचित सहायता प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानून बनाया गया है। इस मौके पर बीईओ सतीश कुमार, एआरपी अनूप श्रीवास्तव, अंबरीश सिंह, दिनेश वर्मा, हामिद हुसैन खां, ज्योति गुप्ता, किरन चौरसिया आदि मौजूद रहे।