श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी छह वर्ष पूर्व दोपहर में घर में अकेली थी। पड़ोसी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक को चार वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी 15 अगस्त 2016 को दोपहर दो बजे घर में अकेली थी। इसी बीच गांव निवासी समुसुदहा अपने साथी नसीबुद्दीन व सहरदार के साथ किशोरी के घर में घुस आया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने व गांव के लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए।
इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर सिरसिया पुलिस ने समसुदहा के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया थ। नसीबुद्दीन व सहरदार का नाम पुलिस ने चार्जशीट में शामिल नहीं किया था। उन्हें न्यायालय ने विचारण के दौरान तलब किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट सुदामा प्रसाद ने समुसुदहा को चार वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि शाहरदार व नासिबुद्दीन को किया दोष मुक्त कर दिया है।