श्रावस्ती। इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा में चौदह वर्ष पूर्व मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए व्यक्ति ने गोली चलाई थी। जिसमें घायल को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। मामले के विचारण के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।
मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा कुशेन्द्र कुमार सिंह का आरोप था कि 30 मई 2009 को उसके गांव के ओंकार सिंह की पुत्री की शादी थी। जिसमें वह अपने भाई लव कुमार सिंह के साथ गया था। जहां थोड़ी दूर पर गिलौला थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी लालू उर्फ रोहित कुमार सिंह व उसका चाचा पप्पू सिंह भी आया था। लालू व पप्पू सिंह ने लव कुमार का गिरेबान पकड़ कर उसे थप्पड़ मारा। साथ ही जान से मारने की नियत से लव कुमार पर तमंचे से फायर कर दिया था। गोली पीठ में लगी थी। घायल को लखनऊ स्थित मेडिकल काॅलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इकौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लालू सिंह के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। साथ ही घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया था। मुकदमे के विचारण के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी को एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर रिहा कर दिया गया।