श्रावस्ती। इकौना के जय चंद्रपुर कटघरा निवासी तीन लोगों के विरुद्ध सात वर्ष पूर्व एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मामले में सुलह के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम जयचंद्रपुर कटघरा निवासी कोयला देवी ने गांव के ही ईश्वरनाथ उर्फ भोलू पांडे, दुखी राम व जगदंबा प्रसाद के विरुद्ध 20 मई 2016 को थाने में तहरीर दी थी। जिसमें महिला ने तीनों पर मारपीट करने व जातिसूचक गली देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। विवेचना के बाद इकौना पुलिस ने ईश्वरनाथ उर्फ भोलू पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जबकि दुखीराम व जगदंबा प्रसाद के विरुद्ध आरोप की पुष्टि न होने के कारण दोनों का नाम मुकदमे से हटा दिया था।
बाद में कोयला देवी व ईश्वरनाथ ने उच्च न्यायालय लखनऊ में सुलहनामा दाखिल किया था। जिस पर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि पक्षकार विचारण न्यायालय में सुलहनामा सत्यापित कराए। मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी उमेश कुमार ने सुलहनामा सत्यापित कर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।