श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 24 अप्रैल 2013 को न्यायालय पर 156 (3) के तहत न्यायालय पर प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को राम सुफल उर्फ ननकू अपने पांच अन्य सहयोगियों के साथ फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर सिरसिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राम सुफल के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। जिसके विचारण के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने आरोपी राम सुफल पर दोष सिद्ध न होने के कारण उसे साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। संवाद