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Shravasti News: खराब वॉशिंग मशीन देने पर जुर्माने की सजा

Mon, 28 Sep 2026 11:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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श्रावस्ती। उपभोक्ता फोरम ने एक माह में खराब हुई वॉशिंग मशीन के मामले में विक्रेता को नई मशीन देने और 8000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। इकौना के अनिल कुमार रस्तोगी ने 17 जून 2019 को बहराइच के वायरलेस हाउस से 15 हजार 200 रुपये में मशीन खरीदी थी। यह मशीन एक माह के भीतर ही खराब हो गई, लेकिन दुकानदार और ओनिडा सर्विस सेंटर ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उपभोक्ता ने पुरानी मशीन को नई बताकर बेचने का आरोप लगाया। फोरम अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती, सदस्य मनीष चांटिया और रंजीता देवी ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने विक्रेता को एक माह के भीतर नई वॉशिंग मशीन देने का आदेश दिया। मशीन न देने पर खरीद मूल्य पर वाद की तारीख से 6 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। यह 8000 रुपये का जुर्माना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति (5000 रुपये) और वाद खर्च (3000 रुपये) के लिए है।
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