श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र में नहर काटने से रोकने पर कुसौर निवासी इतवारी यादव ने 22 दिसम्बर 2006 को एक चौकीदार की पिटाई कर दिया था। इस मामले में सरयू नहर खंड प्रथम बहराइच के अवर अभियंता जेपी श्रीवास्तव ने गिलौला थाने में लोकसेवक से मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। इस मामले का निस्तारण करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने आरोपी इतवारी यादव को मारपीट का दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कैद व 2900 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।