श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर निवासी आदित्य प्रसाद मिश्रा पर वर्ष 2016 में चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने बुधवार को आदित्य को ग्राम न्यायालय इकौना में पेश किया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अमर सिंह ने आदित्य को दोषी करार देते हुए चार माह के साधारण कारावास व 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।