श्रावस्ती। राज्य कर कार्यालय में शुक्रवार को व्यापारियों और अधिवक्ताओं की बैठक हुई। सहायक आयुक्त राज्य कर विनय कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन ने 16 अक्तूबर को ब्याज माफी योजना-2026 जारी की है। यह योजना तीन महीने तक प्रभावी रहेगी और प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने बकायों पर ब्याज में छूट मिलेगी। 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत, एक करोड़ तक 90 प्रतिशत, पांच करोड़ तक 75 प्रतिशत और इससे अधिक पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों के बकायेदार भी आवेदन और शपथपत्र देकर लाभ ले सकते हैं।