श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरसिया निवासी ननकनवा उर्फ मुत्तनवा को एक सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप साहनी से गुंडा अधिनियम का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने ननकनवा को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सिरसिया कस्बा निवासी ननकनवा के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर उनके खिलाफ सिरसिया पुलिस ने 2018 में गुंडा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे जिला बदर कर दिया था, इसके बाद भी आरोपित जिले में निवास कर रहा था। पुलिस ने ननकनवा को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक सितंबर को सिरसिया पुलिस ने ननकनवा को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें सजा सुनाई।