श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विभिन्न खंडों में 23 अक्तूबर को मतदान होगा। एडीएम ललित कुमार ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र से मतदान किया जा सकेगा। इसके अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी व निजी संस्थानों के सेवा पहचान पत्र मान्य होंगे। सांसद, विधायक व पार्षदों के पहचान पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित शिक्षक का शैक्षिक संस्थान पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड भी मान्य होंगे। मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र में से कोई एक साथ लाना होगा।