श्रावस्ती। भिनगा नगर के मोहल्ला सत्तीचौरा निवासी रवि कुमार विश्वकर्मा पुत्र बिंद्रा प्रसाद ने नगर के ही मोहल्ला नई बाजार निवासी मोहम्मद समीर से इकतीस लाख रुपये फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर हड़प लिए थे। मामले में कोतवाली पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसकी ओर से जनपद न्यायाधीश के न्यायालय पर जमानत के लिए आवेदन किया था। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने विरोध किया था। इसके बाद जिला जज देवेंद्र सिंह ने आरोपी रवि कुमार विश्वकर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। (संवाद)