श्रावस्ती। छेड़छाड़ के आरोपी को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय लड़की तीन वर्ष पूर्व रात में घर में सोई थी। तभी आरोपी उसके घर में घुस कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर उसके परिवार के लोग दौड़ कर आए। तब तक आरोपी मौके से भाग गया। पिता की तहरीर पर थाना सोनवा में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।