श्रावस्ती। जानलेवा हमला करने के दोषी गिलौला क्षेत्र के बसभरिया पुरैना निवासी विजय बहादुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने पांच साल के कारावास और 11000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विजय बहादुर पर साल 2015 से बसभरिया पुरैना निवासी अमरनाथ पर जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज थी। मंगलवार को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। अमरनाथ ने आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर 2015 को विजय बहादुर ने उनके और उनके बेटों पर लाठी-डंडे से हमला किया था।