श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के चौधरीपुरवा निवासी मनोज पाठक, सोनी पाठक, किंजल, पिंकी व मनीष वर्मा को मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। सभी पहले से ही जमानत पर थे। पांचों के खिलाफ वर्ष 2020 में दुष्कर्म के एक प्राथमिकी की विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सत्यदेव प्रसाद ने अनैतिक देह व्यापार की प्राथमिकी दर्ज की थी। लगभग छह साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने सभी को दोष मुक्त किया। सुनवाई के दौरान सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए। वहीं, आरोपियों का देह व्यापार से परिवार का भरण-पोषण होना साबित नहीं हुआ।