फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shravasti News: वन अधिनियम के पांच दोषियों को जुर्माने की सजा

Thu, 29 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
विज्ञापन
विज्ञापन
श्रावस्ती। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बभनियावन निवासी विधायक उर्फ दद्दन, धर्मेंद्र तिवारी, दर्जीपुरवा निवासी अब्दुल खालिक, इकौना के रानीपुर तिलक निवासी मायाराम व राम छबीले को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वन अधिनियम का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पांचों दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 800-800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पांचों के खिलाफ वर्ष 2015 में इकौना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें