श्रावस्ती। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बभनियावन निवासी विधायक उर्फ दद्दन, धर्मेंद्र तिवारी, दर्जीपुरवा निवासी अब्दुल खालिक, इकौना के रानीपुर तिलक निवासी मायाराम व राम छबीले को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वन अधिनियम का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पांचों दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 800-800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पांचों के खिलाफ वर्ष 2015 में इकौना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।