गिलौला थाना क्षेत्र की घटना, ग्राम न्यायालय इकौना ने सुनाया फैसला
इकौना (श्रावस्ती)। गिलौला के भिखारीपुर मसढ़ी में छह वर्ष पूर्व व पटखौली में नौ वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में शनिवार ग्राम न्यायालय इकौना ने फैसला सुनाया। इसमें एक महिला सहित पांच आरोपियों को 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
गिलौला थाना क्षेत्र के भिखारीपुर मसढी में छह वर्ष अगस्त 2017 में हुए मारपीट के मामले में ग्राम न्यायालय इकौना के न्यायाधीश देवर्षि श्रषि देव ने आरोपी जाहिद अली व झब्बार अली पुत्रगण हसन अली को दोषी करार दिया। दोनों भाईयों को न्यायालय ने 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
गिलौला थाना क्षेत्र के ही ग्राम पटखौली में वर्ष 2014 में हुए मारपीट के मामले में बदलूराम पुत्र अनंतराम, रक्षी देवी पत्नी बदलूराम व सर्वेश पुत्र बदलूराम को दोषी पाया गया। जिन्हें ग्राम न्यायालय इकौना के न्यायाधीश ने 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन दोनों मामलों में सहायक अभियोजन अधिकारी किसलय पांडे की ओर से पैरवी की जा रही थी।