श्रावस्ती। गाली-गलौज व मारपीट के दोषी इकौना क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहपार निवासी चुन्नू, प्रहलाद, राम अचल, मनीराम व विजय बहादुर को सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पांचों के खिलाफ खिलाफ वर्ष 1996 में इकौना पुलिस ने गाली-गलौज व मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। सोमवार को पुलिस ने सभी को बहराइच के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम पुष्पेंद्र सिंह के समक्ष पेश किया। जहां न्यायाधीश ने सभी को सजा सुनाई।