श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चहलवा निवासी अलीम को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने घोड़ी चोरी का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अलीम को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अलीम के खिलाफ वर्ष 1990 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने अलीम को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।