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नायब तहसीलदार के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट का मुकदमा

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इकौना (श्रावस्ती)। नवीन माडर्न थाना कटरा के ग्राम पूरे मंशाराम में पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने को फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय के निर्देश पर नायब तहसीलदार व सहायक चकबंदी अधिकारी समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
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नवीन माडर्न थाना क्षेत्र का ग्राम पूरेमंशाराम में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। इसी गांव के मजरा बंजारी निवासी शाहिद कबीरुद्दीन का नाम इंडियन आयल पेट्रोल पंप की आवंटन लाटरी में निकला था। शाहिद द्वारा गाटा संख्या 29 को पूरेमंशाराम का गाटा बताकर पंप संचालन के लिए आवेदन किया था। इस पर तेल कंपनी द्वारा जिलाधिकारी से उपरोक्त गाटा के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा गया था। इसके जवाब में आवेदक शाहिद द्वारा चकबंदी लेखपाल विवेकानंद तिवारी, सहायक चकबंदी अधिकारी पुत्तन लाल से गाटा संख्या 28 व 29 को सड़क से लगा गाटा दर्शाकर फर्जी रिपोर्ट व नजरी नक्शा तैयार कर पत्रावली तहसील इकौना भिजवा दी गयी।
तत्कालीन नायाब तहसीलदार राघवेंद्र पांडे द्वारा अनापत्ति रिपोर्ट को अग्रसारित भी कर दिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में बताया गया कि गाटा संख्या 29 को सड़क की भूमि ना होने का प्रमाण दिया गया है। इस पर सीजेएम के आदेश पर नवीन माडर्न थाना कटरा में पेट्रोल पंप के आवेदक शाहिद कबीरुद्दीन पुत्र कबीरुद्दीन, सहायक चकबंदी अधिकारी इकौना पुत्तन लाल, चकबंदी लेखपाल विवेकानंद तिवारी व तत्कालीन नायब तहसीलदार इकौना राघवेंद्र पांडे के खिलाफ जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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