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चुनावी खर्च के लिए प्रत्याशी अलग से खुलवाएं बैंक खाता

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श्रावस्ती। चुनाव संबंधी लेन-देन के लिए प्रत्याशियों को अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यह खाता प्रत्याशी के नामांकन के एक दिन पूर्व तक का ही मान्य होगा। प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करते समय इस नए बैंक खाते का खाता संख्या रिटर्निंग आफीसर को लिखित रूप में बताना होगा।
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विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता नामांकन के एक दिन पूर्व तक ही खोला जा सकता है। इसी नए बैंक खाते से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सभी प्रकार का चुनाव संबंधी भुगतान कर सकेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च के सभी भुगतान के लिए अलग से नया बैंक खाता खुलवाएं। जिसकी लिखित सूचना प्रत्याशी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। जिन प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता नहीं खोला गया अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। यह बैंक खाता प्रत्याशी अपने अथवा चुनाव अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खुलवा सकता हैं। बैंक खाता संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए। बैंक खाता राज्य के सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाक घर में खोला जा सकता है।
परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले चुनाव व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरण की एक स्वप्रमाणित प्रति भी प्रत्याशी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रॉस्ड एकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपगत करेंगे। यदि प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/इकाई को किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 20 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। प्रत्याशी को चुनाव के उद्देश्य से पूरा पैसा इसी बैंक खाते में डालना होगा। किसी को भी 50 हजार रुपये अधिक की नगदी लाने व ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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