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Shravasti News: मारपीट के दोषी को 500 रुपये जुर्माने की सजा

Mon, 14 Sep 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र की ग्राम पंचायत कल्हवापुर निवासी निरंजन उपाध्याय को शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम बहराइच संगीता गौड़ ने मारपीट व गाली-गलौज का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने निरंजन को न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। निरंजन के खिलाफ गिलौला पुलिस ने वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
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