श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा के ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर इटरौरिया के मजरा भयरापुर सिराज व उनकी पत्नी भूमि पर साल 2015 में मारपीट व गाली गलौज का मुकदमा लिखा गया था। मंगलवार को दंपती को सीजेएम विनीत कुमार यादव के कोर्ट पर पेश किया गया। जहां, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत कुमार यादव ने दोनों को दोष सिद्ध करार देते हुए दोनों पर 700-700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।