श्रावस्ती। मकान मालिक व किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने व उनके संबंधों को प्रबंधित करने के लिए डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने मंगलवार को एडीएम न्यायिक को किराया प्राधिकारी नामित किया। यह जानकारी देते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व ललित कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 के अध्याय-छह के प्रस्तर-30 के आधार पर एडीएम न्यायिक को किराया प्राधिकारी नामित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।