श्रावस्ती। नगर निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार व एजेंट आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली व जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे।
ये बातें जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम नेहा प्रकाश ने कहीं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद भिनगा में एसडीएम भिनगा व नगर पंचायत इकौना में एसडीएम इकौना की ओर से अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति जारी करने वाले अधिकारी प्रतिदिन जारी की गई अनुमति की एक छायाप्रति सूची सहित एसपी को भेजेंगे। पुलिस अधिकारी संबंधित नगर निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली व जुलूस के दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। धारा 144 के तहत प्रतिबंधित असलहे लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान आयोग की ओर से निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अंदर ही खर्च करेंगे। संवाद