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Shravasti News: पेंशन के लिए आधार सत्यापन जरूरी

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श्रावस्ती। विभिन्न योजनाओं से पेंशन ले रहे लाभार्थियों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य है। बिना आधार सत्यापन कराए उन्हें विधवा, वृद्ध व दिव्यांग पेंशन नहीं दी जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि जिले में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान तथा कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों की दिव्यांग पेंशन आधार का सत्यापन न होने के कारण निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से रोक दी गई है।
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जिले के ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने आधार का सत्यापन अब तक नहीं कराया है, वे शीघ्र ही जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, निजी कम्प्यूटर व स्मार्ट फोन से ऑनलाइन पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करा लें। यदि पोर्टल पर कोई समस्या हो रही है तो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन कमरा नंबर 19 में उपस्थित होकर अपना आधार सत्यापित करा सकते हैं। यदि आवेदक चाहे तो वह कार्यालय के मोबाइल नंबर 6307000093, 7985011650 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। संवाद
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