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Shravasti News: चाकू रखने के दोषी को 500 रुपये जुर्माने की सजा

Fri, 13 Mar 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के कमोलिया निवासी राजेंद्र प्रसाद को न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोषी करारते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गिलौला पुलिस ने साल 2004 में राजेंद्र को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को राजेंद्र को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप साहनी के कोर्ट पर पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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