फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shravasti News: तमंचा रखने के दोषी को 500 रुपये जुर्माने की सजा

Thu, 26 Mar 2026 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
विज्ञापन
विज्ञापन
श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के कोट मुबारकपुर निवासी सुग्रीव पाठक को न्यायाधीश ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 5,00 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2017 में गिलौला पुलिस ने 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने सुग्रीव को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी के कोर्ट पर पेश किया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें