श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के कोट मुबारकपुर निवासी सुग्रीव पाठक को न्यायाधीश ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 5,00 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2017 में गिलौला पुलिस ने 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने सुग्रीव को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी के कोर्ट पर पेश किया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।