श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालपुर कुसमहवा निवासी 15 दोषियों को मारपीट, जातिसूचक गाली व जान से मारने की धमकी देने के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवनीश गौतम ने तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 37-37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोषियों में बेलासे, गोभी उर्फ अमरेश, माते उर्फ माता प्रसाद, संजीत, बट्टी उर्फ रक्षाराम, बालकराम, रामजीते, मस्तराम, ननके, नाथू उर्फ प्रवीण, चेतराम, परशुराम, अमरजीत, ननकू और कन्टू उर्फ राजकुमार शामिल हैं। वर्ष 2022 में युवक की पिटाई और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगा था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां सजा सुनाई गई।