श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को भगाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 27 सितंबर 2011 को एसपी से मिल कर शिकायती पत्र सौंपा था। इसमें आरोप लगाया था कि 24 सितंबर की शाम उसकी नाबालिग पुत्री नित्य क्रिया को गई थी। इसी दौरान ग्राम परसा डेहरिया के मजरा डेहरिया निवासी दुलारे वर्मा अपने कुछ सार्थियों के साथ उसे बहला फुसला कर भगा ले गया।
एसपी के निर्देश पर मल्हीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दुलारे वर्मा को गिरफ्तार किया मामले की चार्जशीट अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट में दाखिल की। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दुलारे को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल के साथ 50 हजार का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला करणार बहराइच भेज दिया गया।