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एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष की सजा

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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने 10 वर्ष पूर्व अंटा तिराहे के निकट एक युवक को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय को चार्जशीट भेजी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को एडीजे एफटीसी ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
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भिनगा नगर निवासी लूची को सात जून 2012 की रात करीब आठ बजे भिनगा कोतवाली पुलिस ने जंगल के अंटा तिराहे से गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 1250 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय को चार्जशीट भेजी गयी थी।
मामले में अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अरुण कुमार सिंह कर रहे थे। जिनकी दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने आरोपी लूची पर दोष सिद्ध करते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। (संवाद)
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