शामली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों को वोट डालने के लिए अवकाश मिलेगा। उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव ने मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है।
सहायक श्रमायुक्त अर्चला पांडेय ने बताया उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने जारी आदेश में कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत औद्यौगिक इकाई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों को लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन आगामी 19 अप्रैल को वोट डालने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने जारी आदेश में यह भी कहा गया कि 19 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन किसी भी कर्मचारी से कार्य न लिए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आगामी 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश का आदेश का पालन करने के निर्देश दिए है। जिससे औद्योगिक इकाई और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मजदूर और कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।