कैराना। न्यायालय ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत दो दोषियों को सजा सुनाई है।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2022 में थाना गढ़ी पुख्ता पर इनाम उर्फ काला निवासी मोहल्ला कुरेशियान थाना गढ़ीपुख्ता और जमील निवासी मोहल्ला कश्यपपुरी थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दोषियों को 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।