संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जनपद के सभी परिवारों की फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान पत्र) के लिए बुधवार को ब्लॉक स्तरीय और तहसील स्तरीय कार्मिकों को कलक्ट्रेट में प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम संतोष कुमार की अध्यक्षता में मास्टर ट्रेनर ई-डिस्ट्रक्टि मैनेजर हर्ष अग्रवाल ने संचालन किया।
एडीएम ने बताया कि शासन की ओर से प्रत्येक परिवार का फैमिली आईडी बनाने के निर्देश दिए है। जनपद में करीब 2.20 लाख राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं होगी। उनका राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी नंबर होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक को 15 अंकों का आवेदन नंबर प्राप्त होगा। सत्यापन के बाद 12 अंकों का फैमिली आईकार्ड जारी हो जाएगा।
आवेदन में परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड लगाना होगा। इन सभी आधार पर अलग-अलग ओटीपी आएगा। व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है, उसकी वहीं से फैमिली आईडी बनेगी। इसका भौतिक रूप से सत्यापन कराया जाएगा। शहर में एसडीएम आवेदन का सत्यापन लेखपालों के माध्यम से करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ सत्यापन ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराएंगे। फैमिली आई कार्ड बनाने की सूचना एसएमएस के माध्यम से परिवार के सदस्य के मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
इन बातों का रखें ध्यान
परिवार रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार रजिस्ट्रेशन के लिए सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। उन्हें फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वह रजिस्ट्रेशन के बाद आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड या प्रिंट कर सकते है।
ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी सही भरें, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके।