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दो माह में किशोरी से छेड़छाड़ के मुजरिम को कोर्ट ने सुनाई सजा

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- दो माह में किशोरी से छेड़छाड़ के मुजरिम को कोर्ट ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में मुजरिम को दो माह में ही अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम आसिफ निवासी गांव गढ़ीअब्दुला खां को तीन साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 27 जुलाई 2022 की दोपहर तीन बजे एक 13 वर्षीय किशोरी छत पर कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान आसिफ ने छत पर जाकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। शोर शराबा होने पर आरोपी छत से कूद कर फरार हो गया था। पुलिस ने किशोरी के परिजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुजरिम आसिफ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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जमानत न होने के चलते मुजरिम आसिफ अभी तक जिला कारागार में बंद है। अभियोजन पक्ष की और से मुकदमे की सुनवाई के दौरान 7 गवाह पेश किए गए। गढ़ीपुख्ता पुलिस ने एक माह पहले ही 4 अगस्त 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम आसिफ निवासी गांव गढी अब्दुला खां को तीन साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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