कैराना। न्यायालय में जानलेवा हमले के मामले में तीन मुजरिमों को चार चार वर्ष के कारावास व 69 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2010 में ऊंचागांव निवासी कृष्णपाल, रविंद्र व सचिन के विरुद्ध जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में कोतवाली कैराना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है तथा उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास एवं 69 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।