कैराना। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने मुजरिम को पांच साल के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि गत 22 जून 2023 को किशोरी के साथ बिट्टू निवासी ग्राम खेड़ीकरमू छेड़छाड़ की थी। अगले दिन किशोरी की मां ने शामली कोतवाली में नामजद एफआईआर दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह न्यायालय में पेश किए गए। मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुजरिम बिट्टू को पांच वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।