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निलंबन आदेश वापस न होने पर हड़ताल की चेतावनी

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- स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ ने पालिका ईओ को दिया ज्ञापन
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। स्वायत शासन कर्मचारी महासंघ यूनिट नगरपालिका शामली ने दो कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन व विभागीय कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की। महासंघ ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि अगर तीन दिन में निलंबन आदेश निरस्त नहीं होते तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे।
पिछलेे साल दुकान आवंटन में हुई धांधली के मामले में नगरपालिका शामली के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने पिछले सप्ताह पालिका के लिपिक लक्ष्मण सिंह को निलंबित करने और मोहर्रिर गजेंद्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। सोमवार को स्वायत शासन कर्मचारी महासंघ यूनिट नगरपालिका शामली के अध्यक्ष नरेश महरोलिया और सचिव आजम खां ने पालिका के ईओ सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर कहा कि दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई अवैधानिक है।
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उन्होंने कार्रवाई को कर्मचारियों का उत्पीड़न बताते हुए चेतावनी दी कि तीन दिन में निलंबन व विभागीय कार्रवाई के आदेश निरस्त नहीं किए जाते तो कर्मचारी धरना व हड़ताल करने को मजबूर होंगे। उधर, इस संबंध में पालिका के ईओ सुरेंद्र सिंह का कहना है कि दुकान आवंटन के मामले में जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार निलंबन व विभागीय कार्रवाई की गई है। लिपिक लक्ष्मण सिंह की जांच राजस्व कर निरीक्षक तेजपाल सिंह को और गजेंद्र सिंह की जांच जलकल के अवर अभियंता विशाल तोमर को दी गई है।
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