संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जिले में चीनी कारोबारियों के लिए 1000 क्विंटल स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था 15 अक्तूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि यह निर्णय केंद्र सरकार के आदेश के तहत लिया गया है। डीलरों को निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। चीनी का स्टॉक प्राप्त होने के 15 दिन से अधिक समय तक डीलर उसे भंडारित नहीं कर पाएंगे। सभी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्हें चीनी के स्टॉक की स्थिति भी घोषित करनी होगी। प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक का ब्योरा अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। अधिकारियों ने संबंधित कारोबारियों से इन निर्देशों का पालन करने की अपील की है।