शामली। डीएम ने वर्ष 2024 के लिए जिले की सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। शामली और बनत में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-8 के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीएम रविंद्र सिंह ने विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस के आदेश जारी किए। जिसमें बनत, शामली, में प्रतिष्ठान, नगर पालिका क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान, मेडिकल, कन्फेक्शनरी, नाई की दुकान, पुस्तक, स्टेशनरी विक्रेता, चाय, पान, हलवाई की दुकान तथा रेस्टोरेंट, ढाबों को छोड़कर, साप्ताहिक बंदी के लिए रविवार का दिन घोषित किया गया है। इसी तरह क्षेत्र कैराना, कांधला, ऊन, झिंझाना, गढीपुख्ता, में प्रतिष्ठान-नगर पालिका क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान, (मेडिकल, कन्फेक्शनरी, नाई की दुकान, पुस्तक/स्टेशनरी विक्रेता, चाय, पान, हलवाई की दुकान तथा रेस्टोरेंट, ढाबों को छोड़कर), साप्ताहिक बंदी के लिए बुधवार का दिन घोषित किया गया है। इसके अलावा थानाभवन, जलालाबाद, में शनिवार का दिन घोषित किया गया है। डीएम ने कहा कि साप्ताहिक बंदी में दुकानें खोलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।