कैराना क्षेत्र के एक गांव में ट्यूशन पढ़ने आई 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अशोक भारतेंदु ने गागौर निवासी अमित को 20 साल के कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (फौजदारी) और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को झिंझाना थाने में किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी गागौर निवासी अमित के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी दौरान अमित उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अमित को दोषी करार दिया। 20 साल के कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
गुरु-शिष्य के रिश्ते को तार-तार करना गंभीर अपराध
न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि दोषी ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करते हुए गंभीर अपराध किया है। इसके लिए उसे 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा।