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Shamli News: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मुजरिम को आजीवन कठोर कारावास

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- अदालत ने मुजरिम पर लगाया 21 हजार का अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। किशोरी को जबरदस्ती ईख के खेत में खींच कर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम विक्की उर्फ विकास निवासी गांव पीरखेड़ा थाना झिंझाना को आजीवन कठोर कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 5 नवंबर 2022 को झिंझाना क्षेत्र के एक गांव निवासी साढ़े 15 वर्षीय किशोरी अपने घर से उपले लेने के लिए गई थी। मुजरिम विक्की उर्फ विकास ने किशोरी का मुंह दबाकर बराबर के ईख के खेत में खींच लिया। किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। किशोरी के पिता ने थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल कराने के बाद 28 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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4 अप्रैल 2023 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम विक्की उर्फ विकास को सजा सुनाई।
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