शामली। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधिकारी आलोक यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश 27 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। बिना अनुमति सभा, जुलूस और रैली करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक लोग बिना अनुमति एकत्र नहीं हो सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर और डीजे नहीं बजाया जा सकेगा। रात 10 से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सामान्य लोगों के प्रवेश, नकल सामग्री और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। चीन के मांझे की बिक्री और प्रयोग भी प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद