रामडा के राशन डीलर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज
शामली, कैराना। गांव रामडा में राशन डीलर की दुकान पर चेकिंग के दौरान स्टाक के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं मिलने पर पूर्ति निरीक्षक ने डीएम के अनुमोदन के बाद राशन डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। सोमवार की शाम पूर्ति निरीक्षक मदन पाल ने अपनी टीम के साथ गांव रामडा में राशन डीलर फैय्याज की दुकान पर पहुंच कर जांच की। राशन डीलर की दुकान में रजिस्टर से स्टाक की मिलान किया गया तो मौके पर कुछ नहीं मिला। पूर्ति निरीक्षक ने स्टाक के बारे में पूछा गया तो राशन डीलर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जिस पर पूर्ति निरीक्षक ने डीएम के अनुमोदन के बाद कोतवाली में राशन डीलर फैय्याज निवासी रामडा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पूर्ति निरीक्षक मदन पाल ने बताया कि रामडा में राशन डीलर के यहां स्टाक नहीं मिलने पर राशन डीलर फैय्याज के विरुद्ध डीएम से अनुमति लेने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।