-राशन कार्ड के लिए दिव्यांगों को उठानी पड़ती थी परेशानी, अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करेगा पात्रों की पैरवी
-ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ब्लॉक व नपा में जमा कराएं हार्ड कॉपी, कार्यालय में भी एक कॉपी
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। अब दिव्यांगों के प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पैरवी करेगा। पात्र दिव्यांग को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने ब्लॉक या नगर निकाय कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। साथ ही उसकी एक प्रति कार्यालय में देनी होगी। इसके बाद पात्र का कार्ड बनाया जाएगा।
राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रों को भटकना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिव्यांगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पैरवी करेगा। शासन ने दिव्यांगों के राशन कार्ड को प्राथमिकता के आधार पर बनाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए विभाग ने कदम उठाया है और दिव्यांगों से कहा कि वे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के अपने ब्लॉक व शहरी क्षेत्र का व्यक्ति नगर पालिका या नगर पंचायत में हार्ड कॉपी जमा कराए। इसके बाद उसकी एक कॉपी कार्यालय में दे। यदि वह पात्र है तो उसका राशन कार्ड बनाया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल कुमार ने इसके लिए सभी दिव्यांगों को पत्र जारी कर दिया है ताकि उनका राशन कार्ड समय से बनाया जा सके। दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लगाएं।
यह हैं शर्तें
- चौपहिया पहिया वाहन न हों।
-100 गज से बड़ा मकान न हो।
-दो लाख से ज्यादा की वार्षिक आय न हो।
-पांच किलोवाट से ज्यादा का इंजन न हो।
-शस्त्र लाइसेंस न हो।