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नाहिद हसन की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

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कैराना (शामली)। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।
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फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। नाहिद हसन के अधिवक्ता नसीम चौधरी और जावेद अली ने अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कैराना में जमानत याचिका डाली थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नाहिद हसन के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।
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