फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
विज्ञापन

कैराना। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोषी गौतम निवासी गांव फूसगढ़ी थाना थानाभवन को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 8 जुलाई 2021 को एक वृद्ध ने थानाभवन थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पोती को गौतम निवासी गांव फूसगढ़ी बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद करते हुए किशोरी को मेडिकल कराया और अदालत में बयान दर्ज कराये थे। जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। इसके अलावा मुजरिम पर घर में घुसकर धमकी देने का भी आरोप था। पुलिस ने गौतम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की और से मुकदमें की सुनवाई के दौरान 7 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम गौतम को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें