किशोरी का अपहरण करके 12 दिन तक दुष्कर्म करने वाले सोनीपत के गन्नौर निवासी प्रवीण पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो कोर्ट) सीमा वर्मा ने 20 साल कठोर कारावास और 45000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
6 जुलाई 2022 की सुबह कांधला क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी कांधला में स्कूल के पास से किताब लेने आई थी। किशोरी इसके बाद घर वापस नहीं पहुंची। 9 जुलाई को किशोरी के पिता ने थाना कांधला पर प्रवीण कुमार निवासी गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रवीण कुमार की रिश्तेदारी उनके गांव में है, जिस कारण वह उनके गांव में आता जाता था। प्रवीण उसकी पुत्री को धमका कर ले गया। करीब 15 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को दिल्ली से बरामद कर लिया। किशोरी ने बयान में बताया कि 6 जुलाई को प्रवीण ने उसे बुलाकर धमकी दी कि मेरे साथ चलो नहीं तो मैं हाथ की नस काट के आत्महत्या कर लूंगा और नाम तुम्हारा लगा दूंगा।
इसके बाद प्रवीण उसे जबरदस्ती पहले दिल्ली ले गया। आठ दिन दिल्ली में रखने के बाद आरोपी उसे हरिद्वार ले गया। इसके तीन दिन बाद उसे दोबारा दिल्ली लेकर आ गया। उसने किसी तरह उससे बचकर अपने परिजनों को फोन किया, जिससे बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। बयान में बताया गया कि प्रवीण ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रवीण कुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
मुकदमे में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई।