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24 जून तक मांगी जानकारी

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शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जिला प्रबंधक रचना शर्मा ने बताया कि आशा योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है। कोविड-19 महामारी में आने वाले अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार के सदस्य जो आशा योजना में ऋण लेने के इच्छुक हैं। उनको पांच लाख का ऋण दिया जाएगा। जिस पर एक लाख रुपये का 20 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। मृतक की सूचना 24 जून तक ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने-अपने विकास खंड में तथा शहरी क्षेत्र के पात्र व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला प्रबंधक, उत्तरप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम विकास भवन (गोहरनी) प्रथम तल को उपलब्ध कराएं।
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